Ayushman Bharat Golden Card क्या है। आयुष्मान भारत योजना क्या है।
दोस्तो वर्तमान में भारत में गरीब ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिन्में बहुत ही सुविधा जनक योजना है, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana), आज हम इस योजना के बारे में आवश्यक महत्वपूर्ण सारी जानकारीयां आपको प्रदाय कर रहे है।
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Toggleआयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) :-
भारत सरकार द्वारा देश के आम गरीब जन को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का उद्घाटन किया गया।
जिसकी अनुशंसा प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य निति 2017 के द्वारा आयुष्मान भारत के नाम से की गई।
PM-Jay योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान योजना (ayushman scheme) का ऑनलाईन क्रियान्वयन किया जाता है।
इस योजना को संयुक्त रूप से PM-Jay आयुष्मान योजना के नाम से जाना जाता है।
यह विश्व की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card):-
इस योजना में पात्र लाभार्थियों का एक कार्ड बनाया जात है, जो सामान्यत: आने वाले पहचान पत्रों के आकार का ही होता है। इसे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड कहते है।
आयुष्मान मध्यप्रदेश हेल्पलाइन नंबर (Ayushman Bharat Helpline Number) :- 14555
एम.पी. आयुष्मान भारत हेल्पलाइन नंबर (Ayushma Bharat Helpline Number MP) :- 18002332085
मैं आयुष्मान गोल्डन कार्ड कैसे बनवा सकता हूं (ayushman card apply) :-
इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (LSK) अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना नाम आयुष्मान योजना हेतु पात्रता हेतु चेक कराना होगा।
जन सेवा केन्द्र पर एस.ई.सी.सी. 2011 के डाटाबेस में चेक करने पर यदि आप पात्र होते है तो आपको सेवा केन्द्र पर अपना मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, समग्र परिवार आई.डी. तथा अपना राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में जो आवश्यक हो देने होते है,
आयुष्मान गोल्डन कार्ड हेतु आपका पंजीकरण होता है, तथा 30 दिवस में आपको आयुष्मान गोल्डन कार्ड आपके पते पर प्राप्त हो जाएगा।
आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनवाने हेतु दस्तावेज :-
भारत के किसी भी नागरिक को ayushman bharat registration कराने हेतु समग्र परिवार आई.डी. नजदीकी लोक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा साथ ही निम्न लिखित में से कोई एक दस्तावेज :-
- Aadhar card | आधार कार्ड
- Ration card | राशन कार्ड
- Other government ID with photograph | फोटो युक्त अन्य सरकारी आईडी
- Adoption certificate | गोद लेने का प्रमाण पत्र
- Birth certificate | जन्म-प्रमाण पत्र
- Driving license | ड्राइविंग लाइसेंस
- Freedom fighter card | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
- MNREGA job book | म.न.रे.गा. जॉबबुक
- Kissan photo book | किसान फोटोबुक
- PAN card | पैनकार्ड
- Pension photo card | पेंशन फोटो कार्ड
- Voter ID card | मतदाता पहचान-पत्र
- Disability ID | विकलांगता आई.डी
- पासपोर्ट
आयुष्मान योजनान्तर्गत शामिल गंभीर बीमारियों का इलाज :-
आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) में कई गंभीर बीमारीयों का इलाज किया जा सकता है,
जैसे कैंसल, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदयघात, हृदय वाल्व प्रत्यारोपण, घुटना एवं कूल्हाँ प्रत्यारोपण, जच्चा-बच्चा संबंधित रोग, नि:संतान (IVF), डाईलिसिस एवं कीमोथेरेपी आदि।
PMJAY CSC क्या है:-
योजना के लाभ को सभी नागरिको तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु देश भर में कई कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए है,
जहां से आसानी से कोई भी योजना हेतु पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकता है।
Ayushman Bharat योजना की इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा दो प्रकार के घटको का उद्घाटन किया:-
स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC’s)
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय)
1. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs) :-
इसके अंतर्गत भारत सरकार ने मौजूदा प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रो को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की,
जिनके माध्यम से देश के गरीब वर्ग को निशुल्क दवाईयां, गैर-संचारी रोगो का उपचार तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
इन केन्द्रो का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के घरो तक पहुंचाना है।
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (pradhan mantri jan arogya yojana) :-
आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की शुरूआत 23.09.2018 को की गई।
इसको सर्वप्रथम झारखंड राज्य के रांची में शुरू किया गया।
जिसके अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
इसके अंतर्गत लगभग 10 करोड से अधिक गरीब परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्धारित किया गया है।
इन परिवारो का चयन वर्ष 2011 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना से प्राप्त मापदण्डों के आधार पर किया गया है।
जनगणना के अलावा पी.एम.जय योजना में पूर्ववर्ति योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (RSBY) में सम्मिलित परिवारों को भी शामिल किया गया है।
क्या मैं आयुष्मान भारत योजना (ayushman bharat scheme) हेतु पात्र हूं :-
आयुष्मान भारत योजना हेतु पात्रता (ayushman bharat eligibility) जानने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए :-
- https://pmjay.gov.in पर क्लिक करें।
2. नई विंडो में अपना मोबाईल नंबर व केपचा डाले तथा Generate OTP पर क्लिक करें,
3. डाले गए मोबाईल नंबर पर एक ओ.टी.पी. आएगा। नई विंडो में उसे डाले, तथा Submit पर क्लिक करें।
4. नई विंडो में अपने राज्य का चयन करें।
5. अगले विकल्प में आपको तीन विकल्प मिलेंगे, जिनमें माध्यम से आप अपनी पात्रता चेक कर सकते है:-
a. Search By Name :- इसमें अपने नाम, पिता व माता का नाम, उम्र, लिंग तथा अपने पते व पिन कोड की जानकारी डालकर खोजे/Search पर क्लिक करके पात्रता चेक कर सकते है, यदि आप पात्र होंगे तो आपका नाम साइड में दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी देख पाएंगे।
b. Search By HHD Number :- इसके माध्यम से आप अपने House Hold ID Number के माध्यम से पात्रता चेक कर सकते है।
c. Search By RationCard Number :- इसके माध्यम से आप अपने राशन कार्ड का नंबर डालकर जानकारी देख सकते है।
d. Search By Mobile Number :- इसके माध्यम से आप अपना मोबाईल नंबर डालकर अपनी जानकारी देख सकते है।
6. इन चार विकल्पों में से किसी भी विकल्प के माध्यम से जानकारी देखने पर यदि आप इस योजना हेतु पात्र लाभार्थी है तो आपका नाम आपको दिखाई देगा।
7. इस नई विंडों में Family Details पर क्लिक करने पर आपको अपनी पूरी जानकारी दिखाई देगी।
8. इस नई विंडों में Get Details on SMS/ विवरण प्राप्त करें, पर क्लिक करने पर आप अपने मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इसके अलावा आप किसी सार्वजनिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सूचीबद्ध निजी अस्पताल में भी लाभार्थी पहचान के लिए जा सकते है।
इस हेतु आपको उक्त अस्पताल में निम्न में से कोई एक पहचान पत्र ले जाना होगा:-
- Aadhar card | आधार कार्ड
- Ration card | राशन कार्ड
- Other government ID with photograph | फोटो युक्त अन्य सरकारी आईडी
- Adoption certificate | गोद लेने का प्रमाण पत्र
- Birth certificate | जन्म-प्रमाण पत्र
- Driving license | ड्राइविंग लाइसेंस
- Freedom fighter card | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
- MNREGA job book | म.न.रे.गा. जॉबबुक
- Kissan photo book | किसान फोटोबुक
- PAN card | पैनकार्ड
- Pension photo card | पेंशन फोटो कार्ड
- Voter ID card | मतदाता पहचान-पत्र
- Disability ID | विकलांगता आई.डी
- पासपोर्ट
पी.एम. जय. ayushman bharat योजना में सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
आपको इलाज हेतु अपना आयुष्मान कार्ड अपने साथ ले जाना होगा।
इसके अलावा आयुष्मान कार्ड की अनुपस्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान योजना हेतु पात्र लाभार्थी है तो
सूचीबद्ध अस्पताल में ऊपर बताए गए दस्तावेज अथवा अपना समग्र आई.डी., आदि प्रस्तुत कर उपचार हेतु योजना के लाभ प्राप्त कर सकता है,
इसमें सूचीबद्ध संबंधित अस्पताल द्वारा लाभार्थी की पहचान एवं उसके पात्र होने की जानकारी पी.एम.जय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करते है तथा
लाभार्थी की पहचान कन्फर्म होने पर उसे योजना के अंतर्गत इलाज के लाभ/सुविधा प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) क्या है:-
पी.एम.जय आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचिबद्ध प्रत्येक अस्पताल को योजना के लाभार्थियों के उपचार एवं विभिन्न सुविधाओं के लिए मदद हेतु हेल्प डेस्क (Help Desk) को स्थापित करना होता है,
एवं इसके संचालन हेतु उस अस्पताल द्वारा ही एक पूर्ण समर्पित कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है,
इन Help Desk Staff को ही प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) कहा जाता है।
(पीएम-जय आयुष्मान भारत योजना) की मुख्य विशेषताएं :-
- यह स्वास्थ्य योजना पूर्णतया सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।
- ज्ञात तथ्यों के अनुसार यह विश्व की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- इस योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवारों को देश के सार्वजनिक/शासकीय एवं निती अधिकृत अस्पतालों में माध्यमि एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं एवं उपचार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिवस पहले एवं पंद्रह दिवस बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
- योजनान्तर्गत परिवार में सदस्यों की संख्या, उनकी आयु अथवा लिंग पर कोई सीमा तय नहीं है।
- इसके अंतर्गत पूर्व से उपस्थित गंभीर बीमारियों को भी इसके अंतर्गत इलाज हेतु शि मल किया जाता है।
- योजना का सबसे महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक फायदा यह है कि कोई व्यक्ति देश के किसी भी सार्वजनिक/शासकी अथवा गैर शासकीय अधिकृत अस्पताल में इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- इस योजना में स्वास्थ्य हेतु लगभग 1393 प्रकियाओं एवं विभिन्न सुविधाएं जैसे दवाईया, चिकित्सक की फीस, नैदानिक सेवा, ओ.टी., आई.सी.यू. शुल्क, कमरे का शुल्क को भी शाामम ल किया गया है।
- इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष परिवार का कोई एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति मिलकर 5 लाख तक का उपचार निशुल्क करा सकते है।
- इस योजना में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटि उपलब्ध है, अर्थात देश का कोई भी परिवार/व्यक्ति देश के किसी भी योजना के अंतर्गत अधिकृत अस्पताल में 5 लाख तक का निशुल्क उपचार करा सकता है।
PM-JAY Ayushman Bharat Yojana के तहत लाभ
- चिकित्सिक परीक्षण, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व का खर्चा
- दवाईयॉ और चिकित्सा खर्च
- गैर-विशिष्ट और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने एवं खाने का व्यय
- इलाज के दौरान उत्पन्न जटिलताएँ
- अस्पताल में भर्ती होने उपरांत 15 दिनों तक की देखभाल
SECC जनगणना 2011 में परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर समायोजित एवं वर्गीकृत किया गया है,
जिसमें परिवारों को समावेशन एवं बहिष्करण के मापदंडो का उपयोग किया गया है।
इस योजना हेतु पात्र परिवारो में शहरी एवं ग्रामीण परिवार के आधार पर अलग-अलग मापदंडो का उपयोग किया जाता है:-
ग्रामीण क्षेत्र के परिवार/व्यक्ति हेतु :-
यदि केाई परिवार/व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है, तो निम्न डी-1 से डी-5 व डी-7 में से कम से कम एक मापदंड को पूरा करने वाला तथा स्वचालित समावेशन मापदंड(निराश्रित, भिक्षा पर रहने वाले, मैनुअल स्कावेंजर के घर, कानूनी रूप मुक्त बंधुआ मजदूर, जनजातीय समूह ) में आने वाले परिवार आयुष्मान योजना हेतु पात्र होंगे :-
- D-1 :- ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके पास रहने के लिए केवल एक कमरा हो, जिसकी दीवारे कच्ची एवं कच्ची छत हो।
- D-2 :- ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- D-3 :- ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।
- D-4 :- विकलांग सदस्य हो और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो।
- D-5 :- अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) घर
- D-7 :- ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है, तथा जो अपनी आय का अधिकांश भाग Manual Casual Labour (मेनुअल अनौपचारिक श्रम) से प्राप्त करते है।
शहरी क्षेत्र के परिवार/व्यक्ति हेतु :-
यदि कोई परिवार/व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवासरत है, तो नीचे दी गई 11 मापदंडो में से किसी में आने वाले परिवार/व्यक्ति आयुष्मान योजना हेतु पात्र होंगे:-
- घरेलू कामगार / कारीगर / दास्तकार / दर्जी,
- कूडा उठाने वाले,
- भिखारी,
- स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली,
- परिवहन कर्मचारी / वाहन चालक / गाडी खींचने वाले / कंडक्टर / रिक्शा खींचने वाले / वाहन चालक व कंडक्टर सहायक,
- घरेलू काम करने वाला,
- चर्मकार / सडकों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता/ फेरीवाला / स्ट्रीट वेंडर ,
- धेबी / चौकीदार,
- दुकान कर्मचारी /सहायक/ वितरण सहायक / वेटर / छोटी संस्थाओं में चपरासी/ परिचर
- असेंबलर / मैकेनिक / इलेक्ट्रीशियन / मरम्मत कार्य करने वाले,
- सुरक्षा रक्षक/ कुली एवं अन्य सिर पर बोझ उठाने वाले मजदूर / प्लंबर / मजदूर/ थवई/ वेल्डर / निर्माण कार्य करने वाले
इसके अलावा पी.एम. जय योजना के अंतर्गत राज्यों को अपने स्वयं के डेटाबेस का उपयोग करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है,
जो इस निर्देश के साथ दी गई कि राज्यों के स्वयं के डाटाबेस में SECC डेटाबेस के सभी परिवारों को शामिल करना अनिवार्य है।
PM-JAY Ayushman Bharat योजना का क्रियान्वयन :-
देश के अलग-अलग राज्यों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग मॉडल का उपयोग करते है, पी.एम. जय में राज्यों को अपनी सुविधानुसार मॉडल चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है:-
अ. आश्वासन मॉडल / ट्रस्ट मॉडल :-
देश के अधिकतर राज्यों में इस मॉडल के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत लाभार्थियों को उपचार हेतु भुगतान के लिए किसी मध्यस्थ जैसे बीमा कंपनी को नहीं रखा जाता है,
भुगतान सीधे एस.ए.एच.ए. (सरकार) द्वारा सीधे ही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं को किया जाता है।
इसके अलावा एस.ए.एच.ए. द्वारा ISA के माध्यम से योजना के लाभार्थियों की पहचान, योजनान्तर्गत दावों का प्रबंधन एवं संबंधित कार्यवाही की जाती है।
ब. बीमा मॉडल :-
देश के कुछ राज्यों में बीमा मॉडल का उपयोग कर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।
इसकें अंतर्गत सरकार द्वारा सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को भुगतान नहीं किया जाता बल्कि एस.ए.एच.ए. द्वारा निविदा के माध्यम से एक बीमा कंपनी को योजना के प्रबंधन हेतु अधिकृत किया जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को भुगतान करती है।
इसमें एस.ए.एच.ए. अधिकृत बीमा कंपनी को योजना की पॉलिसी अवधि के लिए पात्र परिवार हेतु बीमा कंपनी को बाजार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करता है।
स. मिश्रित मॉडल :-
इसके अंतर्गत कुछ राज्यों में ऊपर बताए गए दोनों मॉडल को साथ-साथ उपयोग किया जाता है। इसे मिश्रित मॉडल कहते है।
PM-JAY Ayushman Bharat Scheme के खर्च का वहन:-
भारत की आयुष्मान योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
इसमें लगने वाली लागत को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर वहन करती है।
स्वास्थ्य सेवा के भुगतान हेतु प्रति परिवार हेतु अनुमानित प्रीमियम निर्धारित की जाती है,
इस हेतु खुली निविदा के माध्यम से वास्तविक प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है।
तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित प्रीमियम की अधिकतम सीमा तय की जाती है,
तथा समय-समय पर यह भी निर्देश जारी कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के भुगतान के अनुपात को निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 90:10 है,
जिसमें केन्द्र सरकार का योजना की प्रीमियम का 90 प्रतिशत हिस्सा भुगतान करती है, एवं शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार भुगतान करती है।
इसके अलावा ऐसे केन्द्रशासिक प्रदेश जिनमें विधायिका नहीं है, में योजना हेतु 100 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।
शेष राज्यों एवं ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश जिनमें विधायिका है, हेतु प्रीमियम भुगतान का अनुपात 60:40 है,
जिसमे केन्द्र का हिस्सा 60 प्रतिशत एवं राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है।
PMJAY Ayushman Bharat Scheme के तहत राज्यों को निम्नलिखित मानकों के संदर्भ में लचीलापन प्रदान किया गया है :-
- राज्य ट्रस्ट मॉडल, बीमा मॉडल एवं मिश्रित मॉडल में से किसी भी मॉडल का चयन कर सकते है।
- राज्य SECC डेटाबेस के साथ अपने डेटाबेस का उपयोग भी कर सकते है,
- तथा साथ ही वे एस.ई.सी.सी. द्वारा निर्धारित संख्या की तुलना में अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दे सकते है, यदि उक्त परिवार एस.ई.सी.सी. के अनुसार पात्र हो।
- इस हेतु अतिरिक्त परिवारों के लिए योजना की पूरी लागत राज्य को ही वहन करना होगा।
- राज्य मौजूदा स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजनाओं को इस योजना के साथ जोड सकते है।
- राज्य यदि चाहे तो प्रतिवर्ष प्रतिपरिवार पांच लाख से अधिक राशि के उपचार हेतु भी योजना का विस्तार कर सकते है, बशर्ते पांच लाख से अतिरिक्त राशि का पूरा वहन राज्य को करना होगा।
- पी.एम. जय योजना में 1300 से अधिक पैकेजो हेतु कवर प्रदान किया गया है, लेकिन राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार पैकेजों की संख्या को बढा सकते है।
PM-JAY Ayushman Bharat योजना में अस्पताल सुचिबद्ध्ता :-
इस योजनान्तर्गत देश के विभिन्न अस्पतालों को सूचिबद्ध किया है, जिनके द्वारा लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।
इस योजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि योजना हेतु सूचिबद्ध अस्पताल देश में अधिकांश जगह स्थित हो ताकि लाभार्थियों को इस हेतु दूर-दराज भटकना न पडे।
सुचिबद्ध्ता मानदंड :-
इस योजना में अस्पताल सूचिबद्धता हेतु कुछ मापदंडों को निर्धारित किया गया है, जिनकी विस्तृत जानकारी www.pmjay.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
इन मापदंडो को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
1. सामान्य मापदंड –
ऐसे अस्पताल जिनमें आई.सी.यू. व आपातकालीन सेवा के साथ अथवा बिना गैर विशिष्ट सामान्य चिकित्सा व शल्य चिकित्सा आदि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है, उनके लिए सामान्य मापदंड निर्धारित किए गए है।
2. विशेष मापदंड (नैदानिक विशिष्टताओं के लिए)
विशेष नैदानिक सेवा प्रदान करने वाले अस्पताल हेतु विशेष मापदंड निर्धारित किए गए है।
निजी अस्पतालों के लिए निम्न मापदंड भारत शासन द्वारा निर्धारित हैं-
- एनएबीएच सम्बधता,
- न्यूनतम 10 बिस्तर
- नर्सिंग होम नियम 1972 का अनुपालन
- सुपर स्पेशलिटी के लिए एनएचए द्वारा जारी सभी आवश्यक मानदंड
PM-JAY Ayushman Bharat योजना में अस्पताल सुचिबद्धता की प्रक्रिया :-
पी.एम.-जय योजना में अस्पताल को सूचिबद्ध करने का की प्रक्रिया दो-स्तरीय है।
जिसके अंतर्गत राज्यों को किसी अस्पताल को पी.एम. योजना में सूचिबद्धता के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।
राज्य स्तर :- राज्य स्तर में एक राज्य पैनल समिति (SIC) का गठन किया गया है।
जिला स्तर :- जिला स्तर पर एक जिला सूचीबद्धता समिति (D.E.C.) का गठन किया गया है।
प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम https://pmjay.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद Menu पर क्लिक करें।
- अब दिखाई दे रहे कई विकल्पों में से Hospital Empanelment Module (HEM) पर क्लिक करें।
4. नई विंडो में Yes पर क्लिक करें।
5. इस नई विंडो में आपको अपने अस्पताल से संबंधित जानकारी भरना है, तथा अकाउंट बनाना है, तथा अपने अस्पताल के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है।
6. आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क है।
7. इसके बाद जिला सूचीबद्धता समिति (DEC) द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच की जाती है, साथ ही अस्पताल का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) भी किया जाता है।
8. सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पात्र पाए जाने पर जिला सूचीबद्धता समिति (D.E.C.) द्वारा उक्त अस्पताल हेतु राज्य पैनल समिति (SIC) को सिफारिश भेजी जाती है।
9. अस्पताल को सूचिबद्ध करने का पूरा अधिकार राज्य पैनल समिति (SIC) के पास होता है।
10. इस योजना में सुचिबद्ध होने वाले प्रत्येक अस्पताल को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (NHCP) :-
राज्यों के पास किसी अस्पताल को पी.एम. जय योजना में सूचिबद्ध करने का पूरा अधिकार होता है।
इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा विशेष देखभाल अस्पताल अथवा तृतीयक देखभाल अस्पताल भी देशभर में संचालित किए जाते है,
इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (National Health Care Provider) कहते है।
जैसे AIIMS, PGI आदि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा इन अस्पतालों को एम.ओ.यू. के माध्यम से सीधे ही योजना में सूचिबद्ध किया जाता है।
PM-JAY Ayushman Bharat Yojna में सम्मिलित पैकेज और निर्धारित दरें :-
इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्क में एकरूपता लाने हेतु योजना में विभिन्न पैकेज एवं दरों को समय-समय पर निर्धारित किया जाता है,
ताकि अलग-अलग अस्पताल एक ही प्रकार की स्वास्थ्य सेवा के लिए अलग-अलग शुल्क न लगाए।
वर्तमान में लगभग 1350 पैकेज इस योजना में शामिल किए गए है,
इन पैकेजों में उपचार हेतु विभिन्न जांच, दवाई, ट्रांसपोर्ट, उपचार के पूर्व व बाद के खर्चे आदि व्यय को भी सम्मिलित है।
पैकेज में सामान्यत: शामिल सुविधाए:-
- रोगी/बीमार पंजीकरण शुल्क,
- सामान्य वार्ड हेतु बिस्तर शुल्क,
- बोर्डिंग एवं नर्सिंग शुल्क,
- मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, कंसल्टेंट्स की फीस,
- ऑक्सीजन, ओ.टी. शुल्क, रक्त आधान, एनेस्थीसिया, सर्जिकल उपकरणों की लागत इत्यादि,
- दवाईयों एवं औषधियों,
- कृत्रिम उपकरणों की लागत,
- पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी के कुछ परीक्षण,
- रोगी/बीमार हेतु भोजन,
- अस्पताल में पूर्व और बाद के भर्ती व्यय, एक ही बीमारी अथवा सर्जरी हेतु अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन तक,
- ई.एच.सी.पी. में रोगी/बीमार के इलाज से संबंधित अन्य व्यय आदि
पी.एम. जय डेशबोर्ड (PMJAY Desboard) क्या है:-
यह पी.एम. जय योजना हेतु ऑनलाईन प्लेटफार्म है,
यह विभिन्न डेटासेट को केन्द्रीय रूप में एकीकृत दर्शित करने एवं लेन-देन का समय रिपोर्टिंग व प्रदर्शन का मूल्यांकन आदि हेतु उपयोग किया जात है।
लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) :-
इसका उपयोग एस.ई.सी.सी. डाटा अथवा अतिरिक्त डाटाबेस के माध्यम से योजना हेतु पात्र लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करता है
साथ ही eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) और गैर-आधार आधारित KYC के माध्यम से लाभार्थियों के प्रमाणितकरण की सुविधा प्रदान करता है।
Full Form of BIS :- Beneficiery Identification System
लेन-देन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) : -
इसके माध्यम से रोगी का अस्पताल में प्रवेश, इलाज एवं अस्पताल के दावों का प्रबंधन आदि कार्य किए जाते है।
नागरिक पोर्टल (mera.pmjay.gov.in):-
mera pmjay portal के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक अपनी पात्रता का पता लगा सकता है।
पीएम-जय पोर्टल:-
योजना के अंतर्गत एवं संबधित सभी जानकारीयों के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जो योजना से जुडी सभी जानकारीया एवं मदद प्रदान करती है।
राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी: -
इस योजना हेतु लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की गई है,
अर्थात देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी सूचिबद्ध अस्पताल में उपचार एवं अन्य सुविधाएं का योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।।
नागरिक मोबाइल ऐप:-
येाजना हेतु मोबाईल एप बनाया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक योजना हेतु पात्रता की जानकारी प्राप्त करता सकता है,
नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल का पता लगा सकता है, योजना में पंजीकृत लाभार्थी अपने मौजूदा वॉलेट बैलेंस का पता कर सकता है।
Ayushman Bharat Yojana Conclusion :-
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आयुष्मान भारत योजना एवं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है।
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